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विद्युत बकाएदारों के लिए सरचार्ज समाधान योजना, पंजीकरण 31 मार्च तक
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विद्युत बकाएदारों के लिए सरचार्ज समाधान योजना, पंजीकरण 31 मार्च तक
दो किलोवाट तक के घरेलू, दुकानदार व निजी नलकूपों को मौका
जिले के 45 हजार से अधिक बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
एटा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता, दुकानदार एवं
निजी नलकूपों के लिए सरचार्ज समाधान योजना लागू कर दी गई है। 31 मार्च 2019 तक पंजीकरण कराने वालों को 31 दिसंबर 2018 तक लगे सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट मिल सकेगी।
विद्युत बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने सरचार्ज समाधान योजना का ऐलान करते हुए शहरी व ग्रामीण खंड के दो किलोवाट क्षमता वाले घरेलू उपभोक्ता-दुकानदारों एवं निजी नलकूप धारकों को 31 दिसंबर 2018 तक के सरचार्ज में शति प्रतिशत छूट का ऐलान किया है। योजना का लाभ उठाने के लिए बकाएदारों को 31 मार्च 2019 तक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया एवं राशि में बदलाव करते हुए विभाग ने उपभोक्ता को मूल धनराशि का तीस प्रतिशत जमा करने के निर्देश दिए हैं। समाधान का लाभ न लेने पर उक्त राशि से पंजीकरण राशि का एक हजार रुपए काटकर शेष राशि को ब्याज सहित जोड़कर बकाया दिखाया जाएगा। बताते चलें कि पूर्व में पंजीकरण राशि एक हजार रुपए निर्धारित थी। बताते चलें कि जिले में 1.30 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं।
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योजना का लाभ दो किलोवाट के घरेलू, दुकानदार उपभोक्ताओं एवं निजी नलकूप संचालकों को ही मिल सकेगा। शहरी व दोनों ग्रामीण खंडों के 45 हजार से अधिक बकाएदार इसके पात्र हैं। आगामी 31 मार्च तक मूलराशि का तीस प्रतिशत अंश जमाकर पंजीकरण कराना होगा।
विज्ञापन
---सोपाली सिंह, एपी सिंह, अधिशासी अभियंता प्रथम, द्वितीय ग्रामीण खंड
---विजय मिश्र
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दो किलोवाट तक के घरेलू, दुकानदार व निजी नलकूपों को मौका
जिले के 45 हजार से अधिक बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
एटा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता, दुकानदार एवं
निजी नलकूपों के लिए सरचार्ज समाधान योजना लागू कर दी गई है। 31 मार्च 2019 तक पंजीकरण कराने वालों को 31 दिसंबर 2018 तक लगे सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट मिल सकेगी।
विद्युत बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने सरचार्ज समाधान योजना का ऐलान करते हुए शहरी व ग्रामीण खंड के दो किलोवाट क्षमता वाले घरेलू उपभोक्ता-दुकानदारों एवं निजी नलकूप धारकों को 31 दिसंबर 2018 तक के सरचार्ज में शति प्रतिशत छूट का ऐलान किया है। योजना का लाभ उठाने के लिए बकाएदारों को 31 मार्च 2019 तक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया एवं राशि में बदलाव करते हुए विभाग ने उपभोक्ता को मूल धनराशि का तीस प्रतिशत जमा करने के निर्देश दिए हैं। समाधान का लाभ न लेने पर उक्त राशि से पंजीकरण राशि का एक हजार रुपए काटकर शेष राशि को ब्याज सहित जोड़कर बकाया दिखाया जाएगा। बताते चलें कि पूर्व में पंजीकरण राशि एक हजार रुपए निर्धारित थी। बताते चलें कि जिले में 1.30 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं।
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योजना का लाभ दो किलोवाट के घरेलू, दुकानदार उपभोक्ताओं एवं निजी नलकूप संचालकों को ही मिल सकेगा। शहरी व दोनों ग्रामीण खंडों के 45 हजार से अधिक बकाएदार इसके पात्र हैं। आगामी 31 मार्च तक मूलराशि का तीस प्रतिशत अंश जमाकर पंजीकरण कराना होगा।
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---सोपाली सिंह, एपी सिंह, अधिशासी अभियंता प्रथम, द्वितीय ग्रामीण खंड
---विजय मिश्र