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जामा मस्जिद सहित कई धार्मिक स्थलों ने मांगी लाउडस्पीकर की अनुमति
Updated Fri, 12 Jan 2018 08:13 PM IST
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लाउडस्पीकर
- फोटो : डेमो
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मथुरा। लाउडस्पीकर को लेकर नोटिस मिलते ही धार्मिक स्थल प्रबंधनों में खलबली मच गई है। 15 जनवरी से पहले ही इसकी अनुमति लेनेे के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में शहर की शाही जामा मस्जिद भी शामिल हो गई है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सभी धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति संचालित हो रहे लाउडस्पीकरों को हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए समय सीमा भी तय करते हुए 15 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इस पर मथुरा जनपद के सभी धार्मिक स्थलों को क्षेत्रीय पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर हटाए जाने को कहा गया है। धार्मिक स्थल होने के कारण इस नोटिस सेे धार्मिक स्थल प्रबंधनों में खलबली है।
यह स्थिति जनपद की सभी तहसील और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में देखने को मिल रही है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए आवेदन आ रहे हैं। इसमें अब तक शहर में ही 20 धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की ओर से आवेदन किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक मस्जिद हैं, जिसमें शाही जामा मस्जिद भी शामिल है।
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निर्धारित प्रारूप पर आवेदन को तहसील, नगर निगम, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण की रिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि रात के 10 बजे से प्रात: छह बजे तक हाईकोर्ट के आदेश पर लाउडस्पीकर प्रतिबंधित हैं। बाकी समय में निर्धारित मानक पर ही उपयोग होगा।
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हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सभी धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति संचालित हो रहे लाउडस्पीकरों को हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए समय सीमा भी तय करते हुए 15 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इस पर मथुरा जनपद के सभी धार्मिक स्थलों को क्षेत्रीय पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर हटाए जाने को कहा गया है। धार्मिक स्थल होने के कारण इस नोटिस सेे धार्मिक स्थल प्रबंधनों में खलबली है।
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यह स्थिति जनपद की सभी तहसील और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में देखने को मिल रही है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए आवेदन आ रहे हैं। इसमें अब तक शहर में ही 20 धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की ओर से आवेदन किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक मस्जिद हैं, जिसमें शाही जामा मस्जिद भी शामिल है।
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निर्धारित प्रारूप पर आवेदन को तहसील, नगर निगम, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण की रिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि रात के 10 बजे से प्रात: छह बजे तक हाईकोर्ट के आदेश पर लाउडस्पीकर प्रतिबंधित हैं। बाकी समय में निर्धारित मानक पर ही उपयोग होगा।