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सराफ हत्या और डकैती कांड के चश्मदीद गवाह ने पहचाने आरोपी
Updated Tue, 07 Aug 2018 11:25 PM IST
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मथुरा। सराफ हत्या और डकैती कांड के चश्मदीद मयंक अग्रवाल ने एक बार फिर विशेष न्यायालय में जिरह के दौरान वारदात के आरोपियों की पहचान की। मयंक को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट तक लाया गया। इससे पूर्व भी मयंक आरोपियों की पहचान कर चुके हैं। अगली तिथि पर दूसरे चश्मदीद मोहम्मद इकबाल की गवाही होगी ।
15 मई 2017 को होलीगेट क्षेत्र में मयंक चेंस में हुई वारदात को लेकर प्रतिष्ठान के मालिक मयंक अग्रवाल ने विशेष अदालत में न्यायाधीश राम इच्छुक यादव के समक्ष वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान की। वारदात में मयंक को भी बदमाशों की गोली लगी थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील भार्गव तथा मयंक की ओर से एडीजीसी अबू अहमद रिजवी पप्पी और एम के अग्रवाल ने कोर्ट में पक्ष रखा। न्यायाधीश ने केस के अगले गवाह मोहम्मद अली को 28 अगस्त को तलब किया है।
प्रत्यक्षदर्शी मयंक को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट तक लाया गया। वहीं, वारदात के आरोपी रंगा उर्फ राकेश, कामेश उर्फ चीनी, नीरज को आगरा तथा महेश सौरभ आयुष को मथुरा जेल से कोर्ट लाया गया। जमानत पर रिहा हर्षवर्धन, आदित्य और लखन भी कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी अबू अहमद रिजवी पप्पी ने बताया कि 28 अगस्त को मोहम्मद अली द्वारा गवाही दी जाएगी।
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तोले बाबा हत्याकांड में चश्मदीद गवाह ने दी गवाही
मथुरा। दिन दहाड़े हुई तोले बाबा की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे तृतीय अमर पाल सिंह की अदालत में चश्मदीद गवाह दिनेश चतुर्वेदी दिन्ने ने गवाही दी। कोर्ट में वारदात के आरोपी रंगा और उसके भाई पेश हुए। फरवरी 2015 में केस की पैरवी के लिए कोर्ट जा रहे तोले बाबा की डेंपियर नगर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । इस वारदात में वादी राकेश चतुर्वेदी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश उर्फ चीनी तथा नीरज को नामजद किया था । मंगलवार को दूसरे चश्मदीद दिनेश की गवाही हुई। एडीजीसी नंद कुमार तिवारी ने बताया कि चश्मदीद दिनेश ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों की कोर्ट में पहचान की है। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी रहे इसी कोर्ट में इस केस में शामिल आरोपियों को भोले बाबा हत्याकांड में भी सजा मिल चुकी है।
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15 मई 2017 को होलीगेट क्षेत्र में मयंक चेंस में हुई वारदात को लेकर प्रतिष्ठान के मालिक मयंक अग्रवाल ने विशेष अदालत में न्यायाधीश राम इच्छुक यादव के समक्ष वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान की। वारदात में मयंक को भी बदमाशों की गोली लगी थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील भार्गव तथा मयंक की ओर से एडीजीसी अबू अहमद रिजवी पप्पी और एम के अग्रवाल ने कोर्ट में पक्ष रखा। न्यायाधीश ने केस के अगले गवाह मोहम्मद अली को 28 अगस्त को तलब किया है।
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प्रत्यक्षदर्शी मयंक को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट तक लाया गया। वहीं, वारदात के आरोपी रंगा उर्फ राकेश, कामेश उर्फ चीनी, नीरज को आगरा तथा महेश सौरभ आयुष को मथुरा जेल से कोर्ट लाया गया। जमानत पर रिहा हर्षवर्धन, आदित्य और लखन भी कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी अबू अहमद रिजवी पप्पी ने बताया कि 28 अगस्त को मोहम्मद अली द्वारा गवाही दी जाएगी।
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तोले बाबा हत्याकांड में चश्मदीद गवाह ने दी गवाही
मथुरा। दिन दहाड़े हुई तोले बाबा की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे तृतीय अमर पाल सिंह की अदालत में चश्मदीद गवाह दिनेश चतुर्वेदी दिन्ने ने गवाही दी। कोर्ट में वारदात के आरोपी रंगा और उसके भाई पेश हुए। फरवरी 2015 में केस की पैरवी के लिए कोर्ट जा रहे तोले बाबा की डेंपियर नगर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । इस वारदात में वादी राकेश चतुर्वेदी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश उर्फ चीनी तथा नीरज को नामजद किया था । मंगलवार को दूसरे चश्मदीद दिनेश की गवाही हुई। एडीजीसी नंद कुमार तिवारी ने बताया कि चश्मदीद दिनेश ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों की कोर्ट में पहचान की है। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी रहे इसी कोर्ट में इस केस में शामिल आरोपियों को भोले बाबा हत्याकांड में भी सजा मिल चुकी है।