{"_id":"5a7209ae4f1c1b83268b7a8b","slug":"31517423022-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोक अदालत में छह हजार वाद होंगे निस्तारित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोक अदालत में छह हजार वाद होंगे निस्तारित
Updated Wed, 31 Jan 2018 11:58 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज गोविंद बल्लभ शर्मा ने कहा कि दस फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें छह हजार वादों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा है। आमजन से आह्वान किया वह राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अभी से पंजीयन कराएं। ताकि वादों का निस्तारण हो सके।
जिला जज जनपद न्यायालय सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। दस फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, उत्तराधिकार, बैंक रिकवरी वाद व मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, बिजली एवं जलकर संबंधी, वैवाहिक, पारिवारिक वाद, सेवानिवृत्त परिलाभों, राजस्व के साथ अन्य सिविल वाद आदि के निस्तारण को लेकर खुद वादकारी अर्जी लगा सकता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से कराया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में डीएम नेहा शर्मा, एसएसपी डा. मनोज कुमार के साथ अन्य स्टाफ का सहयोग रहेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज आरपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में छह हजार से अधिक वाद का निस्तारण कराने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। आमजन को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाना प्राथमिकता है। प्राधिकरण के सचिव अर्चना यादव, निशांत देव सिंह मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला जज जनपद न्यायालय सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। दस फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, उत्तराधिकार, बैंक रिकवरी वाद व मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, बिजली एवं जलकर संबंधी, वैवाहिक, पारिवारिक वाद, सेवानिवृत्त परिलाभों, राजस्व के साथ अन्य सिविल वाद आदि के निस्तारण को लेकर खुद वादकारी अर्जी लगा सकता है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि ऐसे वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से कराया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में डीएम नेहा शर्मा, एसएसपी डा. मनोज कुमार के साथ अन्य स्टाफ का सहयोग रहेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज आरपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में छह हजार से अधिक वाद का निस्तारण कराने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। आमजन को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाना प्राथमिकता है। प्राधिकरण के सचिव अर्चना यादव, निशांत देव सिंह मौजूद थे।
विज्ञापन