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Agra News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 3 साल की सजा

Tue, 10 Jun 2025 10:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 10 Jun 2025 10:40 PM IST
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3 years imprisonment to the accused under POCSO Act
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने छह साल की बच्ची से दरिंदगी की कोशिश के दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 3 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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सहावर क्षेत्र के एक गांव की 6 साल की बालिका को 19 नवंबर 2018 को गांव का अमर पाल दोपहर 2 बजे घर से चीज दिलाने के बहाने से बुलाकर ले गया। फिर बाजरा के खेत में ले जाकर उसको निर्वस्त्र कर दिया। जब बालिका की मां उसे तलाश करते हुए खेत की ओर पहुंची तो उसकी चीख सुनकर वह खेत में गई तो आरोपी मौके से भाग गया। मामले की प्राथमिकी आरोपी के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराई गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश की। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं, 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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