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पुलिस नहीं लिखे रिपोर्ट तो खुले हैं कई विकल्प
Updated Thu, 22 Feb 2018 10:50 PM IST
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up police
- फोटो : अमर उजाला
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मैनपुरी। थाने में अगर पुलिस पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखे तो, भटकने की जरूरत नहीं है। पीड़ित के लिए कई विकल्प खुले हुए हैं। जनसुनवाई के तहत आईजीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो पीड़ित अदालत की शरण ले सकता है। पीड़ित आईजीआरएस पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इसके तहत दर्ज की गई शिकायत पर भी पुलिस जांच करती है। धाराओें में बदलाव के नाम पर पुलिस पर खेल करने के भी आरोप लगते हैं। पीड़ित के पास अदालत के माध्यम से भी रिपोर्ट दर्ज कराने का विकल्प है। जानकारी के अभाव में कई पीड़ित घटना के बाद सुनवाई नहीं होने पर घर बैठ जाता है।
जनसुनवाई के तहत पीड़ित समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस पोर्टल) पर इस प्रक्रिया में किसी भी साइबर कैफे अथवा अपने घर से ही कंप्यूटर के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़ित को उसके मोबाइल नंबर पर रिपोर्ट दर्ज होने की सूचना दी जाती है।
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जनसुनवाई के तहत पीड़ित समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस पोर्टल) पर इस प्रक्रिया में किसी भी साइबर कैफे अथवा अपने घर से ही कंप्यूटर के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़ित को उसके मोबाइल नंबर पर रिपोर्ट दर्ज होने की सूचना दी जाती है।
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