{"_id":"67c1f4cf555bad393d0fd3d3","slug":"20-years-imprisonment-to-the-accused-of-raping-a-teenage-girl-mainpuri-news-c-174-1-mt11005-132815-2025-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Fri, 28 Feb 2025 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 28 Feb 2025 11:09 PM IST
विज्ञापन
मैनपुरी। दस वर्ष पुराने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एडीजे-6 चेतना चौहान की कोर्ट से एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे में दूसरा अभियुक्त बाल अपचारी है, उसके खिलाफ चार्जशीट किशोर न्यायालय में प्रेषित की गई थी।
थाना बिछवां के एक गांव की 14 साल की बेटी 25 सितंबर 2014 को खेत पर गई थी। किशोरी के पिता की ओर से दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार अनूप यादव निवासी हरनागरपुर, बिछवां अपने नाबालिग साथी के साथ पहले से घात लगाए बैठा था। दोनों ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से शैलेंद्र राजपूत ने साक्ष्य और गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अनूप यादव को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनााई है। जेल में बिताई अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
थाना बिछवां के एक गांव की 14 साल की बेटी 25 सितंबर 2014 को खेत पर गई थी। किशोरी के पिता की ओर से दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार अनूप यादव निवासी हरनागरपुर, बिछवां अपने नाबालिग साथी के साथ पहले से घात लगाए बैठा था। दोनों ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से शैलेंद्र राजपूत ने साक्ष्य और गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अनूप यादव को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनााई है। जेल में बिताई अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन