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कासगंज हिंसा: नौ आरोपियों की जमानत पर सुनवाई आज
Updated Tue, 20 Feb 2018 11:18 PM IST
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तैनात पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। हिंसा एवं हत्या के अलग-अलग मामलों में जेल में बंद आरोपियों की ओर से जमानत पाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी को जमानत नहीं मिल सकी है। हिंसा के 9 आरोपियों के प्रार्थना पत्रों पर आज बुधवार को सुनवाई होनी है। वहीं दो अन्य आरोपियों की ओर से दायर हुए जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि जिला जेल में हिंसा और हत्या के मामले में 56 आरोपी बंद हैं। अब तक 14 आरोपियों की जमानत सीजीएम न्यायालय से निरस्त हो चुकी हैं। जमानत निरतस्त हो जाने के बाद आरोपियों की ओर से अब जिला जज न्यायालय में दायर हुए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी है। 9 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर आज बुधवार को सुनवाई होगी।
मंगलवार को राहत कुरेशी पुत्र जफर निवासी इस्माइलपुर रोड एवं असरूद्दीन पुत्र रोशन निवासी गंदा नाला की ओर से जिला जज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किए गए जिन पर 28 को सुनवाई होगी। वहीं एसआईटी की ओर से जिन बंदियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत का समय खत्म हो रहा था उनकी न्यायिक हिरासत का समय बढ़वाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। न्यायालय ने आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी है।
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जेल में बंद आरोपियों के परिवारीजन लगातार न्यायालय से जमानत के लिए प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन अभी तक जेल में बंद किसी आरोपी को जमानत नहीं मिली है।
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गौरतलब है कि जिला जेल में हिंसा और हत्या के मामले में 56 आरोपी बंद हैं। अब तक 14 आरोपियों की जमानत सीजीएम न्यायालय से निरस्त हो चुकी हैं। जमानत निरतस्त हो जाने के बाद आरोपियों की ओर से अब जिला जज न्यायालय में दायर हुए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी है। 9 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर आज बुधवार को सुनवाई होगी।
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मंगलवार को राहत कुरेशी पुत्र जफर निवासी इस्माइलपुर रोड एवं असरूद्दीन पुत्र रोशन निवासी गंदा नाला की ओर से जिला जज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किए गए जिन पर 28 को सुनवाई होगी। वहीं एसआईटी की ओर से जिन बंदियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत का समय खत्म हो रहा था उनकी न्यायिक हिरासत का समय बढ़वाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। न्यायालय ने आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी है।
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जेल में बंद आरोपियों के परिवारीजन लगातार न्यायालय से जमानत के लिए प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन अभी तक जेल में बंद किसी आरोपी को जमानत नहीं मिली है।