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हत्या के जुर्म में तीन को उम्रकैद
Updated Tue, 19 Sep 2017 11:28 PM IST
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उम्रकैद
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एटा। लूट के प्रयास में असफल होने पर युवक की हत्या करने के तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषियों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला यादव नगर निवासी जयप्रकाश पुत्र मुलायम सिंह विगत 26 मई 2006 को अपने भाई अजीत के साथ कैंटर में कादरगंज से तरबूज लेकर घर लौट रहा था। गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के बहोरा के पास बदमाशों ने उस पर हमला कर लूटपाट करने का प्रयास किया। लूट में असफल होने पर आरोपी सुधीर पुत्र रामवीर, दिनेश पुत्र इंस्पेक्टर निवासी बहोरा और रनवीर पुत्र रामभरोसे निवासी अल्लेहपुर ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से अजीत की मौत हो गई। मामले में जयप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। मंगलवार को दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश मृदुला कुमार के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी रक्षपाल सिंह शाक्य ने की।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला यादव नगर निवासी जयप्रकाश पुत्र मुलायम सिंह विगत 26 मई 2006 को अपने भाई अजीत के साथ कैंटर में कादरगंज से तरबूज लेकर घर लौट रहा था। गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के बहोरा के पास बदमाशों ने उस पर हमला कर लूटपाट करने का प्रयास किया। लूट में असफल होने पर आरोपी सुधीर पुत्र रामवीर, दिनेश पुत्र इंस्पेक्टर निवासी बहोरा और रनवीर पुत्र रामभरोसे निवासी अल्लेहपुर ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से अजीत की मौत हो गई। मामले में जयप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। मंगलवार को दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश मृदुला कुमार के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी रक्षपाल सिंह शाक्य ने की।
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