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हत्या के मामले में सात साल की सजा
Updated Wed, 16 May 2018 10:49 PM IST
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कासगंज।
अमापुर के रानामऊ में सोते समय ट्रैक्टर चढ़ा कर विकलांग की हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश कृपाशंकर शर्मा के न्यायालय ने एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अशोक कुमार पुत्र कप्तान सिंह एक पैर से विकलांग था। वह एक अगस्त को घर के बाहर रात्रि के समय पेड़ के नीचे सो रहा था। गांव का ही निवासी बेला सिंह ट्रैक्टर लेकर आया और उन पर चढ़ा दिया। जिससे उनके गंभीर चोट आ गई। उनको अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। वारदात से दो दिन पहले दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मृतक के पिता ने मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच जिरह हुई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाह आदि के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाते ही 30 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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अमापुर के रानामऊ में सोते समय ट्रैक्टर चढ़ा कर विकलांग की हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश कृपाशंकर शर्मा के न्यायालय ने एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अशोक कुमार पुत्र कप्तान सिंह एक पैर से विकलांग था। वह एक अगस्त को घर के बाहर रात्रि के समय पेड़ के नीचे सो रहा था। गांव का ही निवासी बेला सिंह ट्रैक्टर लेकर आया और उन पर चढ़ा दिया। जिससे उनके गंभीर चोट आ गई। उनको अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। वारदात से दो दिन पहले दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मृतक के पिता ने मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच जिरह हुई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाह आदि के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाते ही 30 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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