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बिजली चोरी के मामले में दो लोगों को सुनाई सजा
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मैनपुरी। बिजली चोरी के मामले में अपर जिला जज चतुर्थ ने दो लोगों को सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है। दोनों ही व्यक्ति कनेक्शन कटने के बाद भी चोरी से बिजली का उपभोग करते पकड़े गए थे। अवर अभियंताओं ने अलग-अलग मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पहला मामला थाना करहल क्षेत्र के गांव नाकऊ का है। बिजली विभाग के अवर अभियंता मुलायम सिंह ने 28 मार्च 2011 को गांव नाकऊ में अनिरुद्ध कुमार को 28691 रुपये के बकाया पर कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली चोरी करते पकड़ा था। मुलायम सिंह ने मामले में थाना करहल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं दूसरा मामला थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव जसवंतपुर का है।
यहां के निवासी करन सिंह को बिजली विभाग के जेई जगतपाल सिंह ने 14 मार्च 2011 को 2.20 लाख के बकाया पर कनेक्शन काटे जाने के बाद चोरी से बिजली का उपभोग करते हुए पाया। मामले की रिपोर्ट जगतपाल ने थाना दन्नाहार में दर्ज कराई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं करन सिंह को चोरी करने का दोषी पाया गया।
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अपर जिला जज चतुर्थ प्रदीप कुमार ने सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। करन सिंह पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। दोनों ही आरोपियों ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है।
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पहला मामला थाना करहल क्षेत्र के गांव नाकऊ का है। बिजली विभाग के अवर अभियंता मुलायम सिंह ने 28 मार्च 2011 को गांव नाकऊ में अनिरुद्ध कुमार को 28691 रुपये के बकाया पर कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली चोरी करते पकड़ा था। मुलायम सिंह ने मामले में थाना करहल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं दूसरा मामला थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव जसवंतपुर का है।
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यहां के निवासी करन सिंह को बिजली विभाग के जेई जगतपाल सिंह ने 14 मार्च 2011 को 2.20 लाख के बकाया पर कनेक्शन काटे जाने के बाद चोरी से बिजली का उपभोग करते हुए पाया। मामले की रिपोर्ट जगतपाल ने थाना दन्नाहार में दर्ज कराई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं करन सिंह को चोरी करने का दोषी पाया गया।
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अपर जिला जज चतुर्थ प्रदीप कुमार ने सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। करन सिंह पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। दोनों ही आरोपियों ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है।