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Agra News: अनुमति के बिना काट दिए 16 पेड़, दो पर प्राथमिकी दर्ज
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आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना 16 पेड़ काट दिए गए। बिचपुरी रेलवे फाटक के सामने प्लॉट में पेड़ काटने की शिकायत पर वन विभाग ने जांच कराई तो लकड़ियां गायब मिलीं और केवल ठूंठ पाए गए। वन विभाग की तहरीर पर थाना जगदीशपुरा पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
टीटीजेड में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी अनुमति के बिना पेड़ काटने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला बिचपुरी रेलवे फाटक के सामने का है, जहां निजी प्लॉट पर खड़े 16 पेड़ों पर आरी चला दी गई। इनमें 9 पेड़ पापड़ी के, 4 शहतूत, 2 नीम और एक पेड़ देसी बबूल का काटा गया है। शिकायत पर वन दरोगा रूपाली और उनकी टीम जांच के लिए पहुंची तो पाया कि मौके से पेड़ों की लकड़ियां गायब थीं।
सभी पेड़ों की गोलाई 25 सेमी से 70 सेमी तक पाई गई। वन विभाग ने पेड़ काटने के मामले में आलोक नगर, जयपुर हाउस निवासी अंशुमान और सिकंदरा के पश्चिमपुरी की राधिका विहार काॅलोनी निवासी राजकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जगदीशपुरा पुलिस ने वन विभाग के प्रभारी अवधेश यादव की तहरीर पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4 व 10 के उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज की है। आगरा समेत टीटीजेड के जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी प्रजाति के हरे पेड़ को काटना या छांटना पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है।
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वहीं, मिढ़ाकुर के पास नानपुर में छह पेड़ों की छंटाई बिना अनुमति की गई थी। यूकेलिप्टस की लकड़ियों को लोडर वाहन से भेजा गया था। वायरल वीडियो के आधार पर वन विभाग की जांच पर वाहन स्वामी का ब्योरा आरटीओ कार्यालय से निकलवाया गया। बाईपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी कृपाशंकर ने बताया कि रेलवे को इस संबंध में नोटिस जारी किया है।
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टीटीजेड में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी अनुमति के बिना पेड़ काटने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला बिचपुरी रेलवे फाटक के सामने का है, जहां निजी प्लॉट पर खड़े 16 पेड़ों पर आरी चला दी गई। इनमें 9 पेड़ पापड़ी के, 4 शहतूत, 2 नीम और एक पेड़ देसी बबूल का काटा गया है। शिकायत पर वन दरोगा रूपाली और उनकी टीम जांच के लिए पहुंची तो पाया कि मौके से पेड़ों की लकड़ियां गायब थीं।
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सभी पेड़ों की गोलाई 25 सेमी से 70 सेमी तक पाई गई। वन विभाग ने पेड़ काटने के मामले में आलोक नगर, जयपुर हाउस निवासी अंशुमान और सिकंदरा के पश्चिमपुरी की राधिका विहार काॅलोनी निवासी राजकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जगदीशपुरा पुलिस ने वन विभाग के प्रभारी अवधेश यादव की तहरीर पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4 व 10 के उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज की है। आगरा समेत टीटीजेड के जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी प्रजाति के हरे पेड़ को काटना या छांटना पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है।
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वहीं, मिढ़ाकुर के पास नानपुर में छह पेड़ों की छंटाई बिना अनुमति की गई थी। यूकेलिप्टस की लकड़ियों को लोडर वाहन से भेजा गया था। वायरल वीडियो के आधार पर वन विभाग की जांच पर वाहन स्वामी का ब्योरा आरटीओ कार्यालय से निकलवाया गया। बाईपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी कृपाशंकर ने बताया कि रेलवे को इस संबंध में नोटिस जारी किया है।