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दोहरे हत्याकांड में पांच को उम्रकैद
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अदालत ने सुनाई सजा
- फोटो : demo pic
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मैनपुरी। अपर जिला जज षष्टम अशोक कुमार ने आठ साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में पिता और पुत्र सहित पांच को उम्रकैद सुनाई है। साथ ही उन पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना भोगांव के गोविंदेपुर निवासी राजवीर सिंह यादव और पवन कुमार शाक्य निवासी अहिरवा थाना भोगांव की 10 जून 2011 की दोपहर 12 बजे डीएम आवास के पास गोलियों से हत्या कर दी गई थी।
राजवीर के पिता जदुनाथ सिंह ने थाना भोगांव के मोहल्ला मिश्राना निवासी अरविंद राजपूत, उनके पुत्र रिषी कुमार, चंद्रकुमार के अलावा अमित कुमार सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच में प्रमोद कश्यप निवासी मेरापुर गुजराती थाना एलाऊ, मोनू निवासी मोहल्ला हथियापौर, अभिषेक निवासी मोहल्ला चौधरी सहित आशू दीक्षित निवासी कस्बा भोगांव को भी हत्या करने का दोषी पाया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज षष्टम अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी पूर्व डीजीसी सुभाषचंद्र यादव, एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने की।
गवाही के आधार पर अपर जिला जज ने अरविंद राजपूत, रिषी कुमार, चंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, अभिषेक को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सजा सुनाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। वहीं अमित और मोनू को बरी कर दिया गया है। मामले में आशू दीक्षित का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है।
सिपाही की हत्या का भी आरोप
दोहरे हत्याकांड के आरोपी रिषी कुमार और चंद्रकुमार पर सिपाही अजय यादव की भी हत्या का आरोप है। 31 जनवरी 2013 को कोर्ट से पेशी के बाद लौटते समय उन्होंने सिपाही अजय यादव की हत्या करके शव को थाना भोगांव क्षेत्र में सूजापुर केे पास चलती कार से फेंका था।
मुंबई से पकड़े गए थे आरोपी
सिपाही अजय यादव की हत्या करने के बाद दोनों भाई प्रदेश छोड़ गए थे। तत्कालीन प्रमुख सचिव और डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ लखनऊ को दोनों भाइयों को पकड़ने का जिम्मा दिया गया था। एसटीएफ ने मुंबई से उनको गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं।
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थाना भोगांव के गोविंदेपुर निवासी राजवीर सिंह यादव और पवन कुमार शाक्य निवासी अहिरवा थाना भोगांव की 10 जून 2011 की दोपहर 12 बजे डीएम आवास के पास गोलियों से हत्या कर दी गई थी।
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राजवीर के पिता जदुनाथ सिंह ने थाना भोगांव के मोहल्ला मिश्राना निवासी अरविंद राजपूत, उनके पुत्र रिषी कुमार, चंद्रकुमार के अलावा अमित कुमार सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच में प्रमोद कश्यप निवासी मेरापुर गुजराती थाना एलाऊ, मोनू निवासी मोहल्ला हथियापौर, अभिषेक निवासी मोहल्ला चौधरी सहित आशू दीक्षित निवासी कस्बा भोगांव को भी हत्या करने का दोषी पाया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज षष्टम अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी पूर्व डीजीसी सुभाषचंद्र यादव, एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने की।
गवाही के आधार पर अपर जिला जज ने अरविंद राजपूत, रिषी कुमार, चंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, अभिषेक को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सजा सुनाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। वहीं अमित और मोनू को बरी कर दिया गया है। मामले में आशू दीक्षित का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है।
सिपाही की हत्या का भी आरोप
दोहरे हत्याकांड के आरोपी रिषी कुमार और चंद्रकुमार पर सिपाही अजय यादव की भी हत्या का आरोप है। 31 जनवरी 2013 को कोर्ट से पेशी के बाद लौटते समय उन्होंने सिपाही अजय यादव की हत्या करके शव को थाना भोगांव क्षेत्र में सूजापुर केे पास चलती कार से फेंका था।
मुंबई से पकड़े गए थे आरोपी
सिपाही अजय यादव की हत्या करने के बाद दोनों भाई प्रदेश छोड़ गए थे। तत्कालीन प्रमुख सचिव और डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ लखनऊ को दोनों भाइयों को पकड़ने का जिम्मा दिया गया था। एसटीएफ ने मुंबई से उनको गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं।