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पत्नी की हत्या में दोषी समेत तीन को आजीवन कारावास
Updated Fri, 27 Apr 2018 10:58 PM IST
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कोर्ट
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एटा। आग लगाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति सहित तीन लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। शुक्रवार को फैसला डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया।
फिरोजाबाद में थाना मक्खनपुर के गांव संदलपुर निवासी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उसकी बेटी सपना की शादी उसने सुभाष निवासी आनंदपुर अवागढ़ के साथ की थी। उसकी बेटी की 19 मई 2016 को ससुरालियों ने जलाकर मार डाला।
पुलिस ने जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। मामले की सुनवाई डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की सुनवाई एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी मानते हुए पति सुभाष, ससुर दिवारीलाल और सास पूनमदेवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
फिरोजाबाद में थाना मक्खनपुर के गांव संदलपुर निवासी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उसकी बेटी सपना की शादी उसने सुभाष निवासी आनंदपुर अवागढ़ के साथ की थी। उसकी बेटी की 19 मई 2016 को ससुरालियों ने जलाकर मार डाला।
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पुलिस ने जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। मामले की सुनवाई डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की सुनवाई एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी मानते हुए पति सुभाष, ससुर दिवारीलाल और सास पूनमदेवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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