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एक माह में बहादुरगढ़ में हो कार्रवाई: हाईकोर्ट
Updated Mon, 12 Mar 2018 11:03 PM IST
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allahabad high court
- फोटो : अमर उजाला
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एटा। जिले के शीतलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बहादुरगढ़ में घोटाले के बाद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए डीएम को एक महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पिछले दिनों शीतलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बहादुरगढ़ में शौचालय निर्माण में खराब गुणवत्ता और सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया था। जांच के बाद ग्राम प्रधान सुनीता देवी को दोषी मानते हुए डीएम ने प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी थी।
साथ ही गांव में त्रिसदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए। मगर दो महीने में गांव में समिति का गठन नहीं हो सका। इसे लेकर गांव के सर्वेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीएम को एक महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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पिछले दिनों शीतलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बहादुरगढ़ में शौचालय निर्माण में खराब गुणवत्ता और सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया था। जांच के बाद ग्राम प्रधान सुनीता देवी को दोषी मानते हुए डीएम ने प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी थी।
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साथ ही गांव में त्रिसदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए। मगर दो महीने में गांव में समिति का गठन नहीं हो सका। इसे लेकर गांव के सर्वेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीएम को एक महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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