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जसराना के पूर्व विधायक रामवीर यादव केस में सुनवाई
Updated Mon, 05 Feb 2018 11:49 PM IST
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फिरोजाबाद। जसराना के पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव के मामले में सोमवार को मुकदमा कमिट (मामले को सेशन के सुर्पुद करने का प्रार्थना पत्र) करने के संबंध में बहस हुई। इस दोरान पूर्व विधायक कोर्ट में मौजूद रहे। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की तिथि 13 फरवरी निर्धारित की है।
थाना जसराना क्षेत्र के ब्लॉक प्रांगण में पांच नवंबर 2007 को पूर्व ब्लॉक प्रमुख डा.रामपाल यादव एवं पूर्व प्रधान रामराज यादव के बीच फायरिंग हुई थी। फायरिंग में पूर्व ब्लॉक प्रमुख डा. रामपाल यादव, पूर्व प्रधान मचन वीरपाल यादव गोली लगने से घायल होने के साथ सिकेहरा निवासी शशि यादव की मौत हुई थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपाल ने पूर्व विधायक रामवीर यादव सहित आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई थी।
पूर्व विधायक रामवीर यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2017 को आठ दिसंबर तक हाजिर होने के आदेश दिए थे। पूर्व विधायक ने दो जनवरी को न्यायालय में सरेंडर किया था। एडीजे राकेश कुमार के यहां सुनवाई के दौरान समय मांगने के कारण पूर्व विधायक को जेल जाना पड़ा था।
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जेल में बंद पूर्व विधायक के मुकदमें को कमिट किए जाने को लेकर सोमवार को जनपद न्यायाधीश के यहां सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता वसीमउद्दीन अंसारी एडवोकेट की मानें तो पूर्व विधायक की ओर से इस मुकदमें को कमिट नहीं किए जाने का प्रार्थनापत्र दिया था। इसको लेकर सुनवाई चली थी। इसमें सुनवाई की तिथि 13 फरवरी नियत की है। न्यायालय में पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव मौजूद रहे।
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थाना जसराना क्षेत्र के ब्लॉक प्रांगण में पांच नवंबर 2007 को पूर्व ब्लॉक प्रमुख डा.रामपाल यादव एवं पूर्व प्रधान रामराज यादव के बीच फायरिंग हुई थी। फायरिंग में पूर्व ब्लॉक प्रमुख डा. रामपाल यादव, पूर्व प्रधान मचन वीरपाल यादव गोली लगने से घायल होने के साथ सिकेहरा निवासी शशि यादव की मौत हुई थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपाल ने पूर्व विधायक रामवीर यादव सहित आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई थी।
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पूर्व विधायक रामवीर यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2017 को आठ दिसंबर तक हाजिर होने के आदेश दिए थे। पूर्व विधायक ने दो जनवरी को न्यायालय में सरेंडर किया था। एडीजे राकेश कुमार के यहां सुनवाई के दौरान समय मांगने के कारण पूर्व विधायक को जेल जाना पड़ा था।
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जेल में बंद पूर्व विधायक के मुकदमें को कमिट किए जाने को लेकर सोमवार को जनपद न्यायाधीश के यहां सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता वसीमउद्दीन अंसारी एडवोकेट की मानें तो पूर्व विधायक की ओर से इस मुकदमें को कमिट नहीं किए जाने का प्रार्थनापत्र दिया था। इसको लेकर सुनवाई चली थी। इसमें सुनवाई की तिथि 13 फरवरी नियत की है। न्यायालय में पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव मौजूद रहे।