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आरटीआई में नहीं मिलेगा हर सवाल का जबाब
Updated Mon, 31 Jul 2017 11:35 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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मैनपुरी। आरटीआई में आवेदक को केवल कार्यालय में मौजूद सूचनाएं ही मिलेंगी। आवेदक को किसी काल्पनिक सवाल के जवाब नहीं दिए जाएंगे। तथ्यहीन आवेदन प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किए जाएंगे।
राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम, एसपी सहित अन्य कार्यालयाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा है यदि किसी सरकारी पत्रावली पर किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से संबंधित विधिक जानकारी उपलब्ध है, तो उसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं माना जाएगा। कार्यालयों में आरटीआई का विवरण अवश्य अंकित कराएं। जिससे आम जनता को सहूलियत मिले।
आयोग में ऐसे प्रतिनिधि को भेजा जाए जिसे जन सूचना अधिकार अधिनियम की पूरी जानकारी हो। आरटीआई में कब, कहां और क्यों जैसे सवाल किए गए हैं तो उनके जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। जो सूचना विभाग के नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में जवाब में स्पष्ट लिखा जाए। वांछित वह सूचनाएं जो दी सकती हैं उनको समय से आवेदक को उपलब्ध कराया जाए। एडीएम बी राम का कहना है इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश देकर कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।
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राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम, एसपी सहित अन्य कार्यालयाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा है यदि किसी सरकारी पत्रावली पर किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से संबंधित विधिक जानकारी उपलब्ध है, तो उसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं माना जाएगा। कार्यालयों में आरटीआई का विवरण अवश्य अंकित कराएं। जिससे आम जनता को सहूलियत मिले।
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आयोग में ऐसे प्रतिनिधि को भेजा जाए जिसे जन सूचना अधिकार अधिनियम की पूरी जानकारी हो। आरटीआई में कब, कहां और क्यों जैसे सवाल किए गए हैं तो उनके जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। जो सूचना विभाग के नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में जवाब में स्पष्ट लिखा जाए। वांछित वह सूचनाएं जो दी सकती हैं उनको समय से आवेदक को उपलब्ध कराया जाए। एडीएम बी राम का कहना है इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश देकर कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।
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