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गैंगेस्टर के दो दोषियों को 8 साल 5 माह की सजा
Updated Fri, 23 Mar 2018 11:19 PM IST
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कासगंज। गिरोह बनाकर आपराधिक वारदात करने वाले गैंगेस्टर के दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए आठ साल पांच माह का कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
गौरतलब है कि अमांपुर थाना पुलिस ने गिरोह बनाकर आपराधिक वारदात करने वाले राकेश पुत्र केहरी निवासी होडलपुर थाना सोरों और कांति पुत्र सेवाराम निवासी बिरसुआ थाना ढोलना को 21 अक्तूबर 2009 को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदर लाल के न्यायालय में दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आठ साल पांच माह की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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गौरतलब है कि अमांपुर थाना पुलिस ने गिरोह बनाकर आपराधिक वारदात करने वाले राकेश पुत्र केहरी निवासी होडलपुर थाना सोरों और कांति पुत्र सेवाराम निवासी बिरसुआ थाना ढोलना को 21 अक्तूबर 2009 को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
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शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदर लाल के न्यायालय में दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आठ साल पांच माह की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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