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ई-वे बिल न होने पर देनी होगी टैक्स व पेनल्टी सेमीनार में चर्चा
Updated Fri, 22 Jun 2018 11:28 PM IST
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फिरोजाबाद। इनकम टैक्स ट्रेड टैक्स बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को जीएसटी पर एक सेमीनार का आयोजन किया गया। ऑप्टोटैक्स कंपनी मेरठ से आए सीए रजत गुरनानी और आदित्य शर्मा ने जीएसटी में रिर्टन फाइल करने, ई-वे बिल के संबंध में जानकारी दी।
मुख्य अतिथि उप्र टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय सदस्य देवेन्द्र शर्मा, विशिष्ट अतिथि आरपी गुप्ता, अशोक गुप्ता, कुलदीप मित्तल, अनिल गर्ग, विजय जैन ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आदित्य शर्मा ने प्रोजेक्टर के जरिए ई-वे बिल के बारे कहा कि हर माल का ई-वे बिल जेनरेट करना जरूरी है। यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो स्वयं ई-वे बिल जेनरेट करता है। यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जिसके पास माल भेजा रहा है, उसको ई-वे बिल जेनरेट करना पड़ेगा।
सात दिन में पेनल्टी जमा न करने पर माल जब्त कर लिया जाएगा। तीन माह माल की नीलामी कर दी जाएगी। हैदराबाद से आए आदित्य शर्मा ने जीएसटी में रिर्टन फाइल करने के बारे में विस्तार से बताया।
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मुख्य अतिथि देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि जीएसटी में समय की जरूरत को देखते हुए आज लांच किए सॉफ्टवेयर से अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी। आरपी गुप्ता ने कहा कि हम सभी में मतभेद भले ही हों मनभेद नही होने चाहिए। संचालन कुलदीप मित्तल ने किया। अध्यक्ष कमल गप्ता ने धन्यवाद दिया। इस मौके पर दीनदयाल अग्रवाल, निर्भय चर्तुवेदी, सुभाष पाठक, गोविंद अग्रवाल, कमल गुप्ता, कुलदीप मित्तल, विजय कुमार जैन आदि मौजूद रहे।
सीए रजत गुरनानी बताया कि सरकार ने अधिवक्ताओं को रिर्टन फाइल करने वाला एक आपरेटर बना दिया था। ऑप्टोटैक्स ने साफ्टवेयर के जरिए यह समस्या दूर कर दी है। हमने जो साफ्टवेयर तैयार किया है, वह पूरी तरह सुरक्षित व आसान व्है। इसके फीचर सबसे अलग हैं। व्यापारी बिना किसी परेशानी के रिर्टन दाखिल कर सकते हैं। मौके पर 50 कर अधिवक्ताओं के पंजीयन कर नि:शुल्क साफ्टवेयर वितरण किया।
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मुख्य अतिथि उप्र टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय सदस्य देवेन्द्र शर्मा, विशिष्ट अतिथि आरपी गुप्ता, अशोक गुप्ता, कुलदीप मित्तल, अनिल गर्ग, विजय जैन ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आदित्य शर्मा ने प्रोजेक्टर के जरिए ई-वे बिल के बारे कहा कि हर माल का ई-वे बिल जेनरेट करना जरूरी है। यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो स्वयं ई-वे बिल जेनरेट करता है। यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जिसके पास माल भेजा रहा है, उसको ई-वे बिल जेनरेट करना पड़ेगा।
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सात दिन में पेनल्टी जमा न करने पर माल जब्त कर लिया जाएगा। तीन माह माल की नीलामी कर दी जाएगी। हैदराबाद से आए आदित्य शर्मा ने जीएसटी में रिर्टन फाइल करने के बारे में विस्तार से बताया।
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मुख्य अतिथि देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि जीएसटी में समय की जरूरत को देखते हुए आज लांच किए सॉफ्टवेयर से अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी। आरपी गुप्ता ने कहा कि हम सभी में मतभेद भले ही हों मनभेद नही होने चाहिए। संचालन कुलदीप मित्तल ने किया। अध्यक्ष कमल गप्ता ने धन्यवाद दिया। इस मौके पर दीनदयाल अग्रवाल, निर्भय चर्तुवेदी, सुभाष पाठक, गोविंद अग्रवाल, कमल गुप्ता, कुलदीप मित्तल, विजय कुमार जैन आदि मौजूद रहे।
सीए रजत गुरनानी बताया कि सरकार ने अधिवक्ताओं को रिर्टन फाइल करने वाला एक आपरेटर बना दिया था। ऑप्टोटैक्स ने साफ्टवेयर के जरिए यह समस्या दूर कर दी है। हमने जो साफ्टवेयर तैयार किया है, वह पूरी तरह सुरक्षित व आसान व्है। इसके फीचर सबसे अलग हैं। व्यापारी बिना किसी परेशानी के रिर्टन दाखिल कर सकते हैं। मौके पर 50 कर अधिवक्ताओं के पंजीयन कर नि:शुल्क साफ्टवेयर वितरण किया।