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तत्कालीन बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना

Wed, 26 Dec 2018 11:13 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Dec 2018 11:13 PM IST
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तत्कालीन बीएसए पर 25 हजार का  जुर्माना
फिरोजाबाद। सूचना का अधिकार के तहत मांगी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के पांच वर्ष पुराने एक मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने जिले के तत्कालीन बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि की वसूली के लिए डीएम और कोषाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
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राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य मीना राजपूत ने वर्ष जनवरी 2014 में परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त शिक्षामित्रों से जुड़ीं कुछ सूचनाएं तत्कालीन बीएसए से सूचना का अधिकार के तहत मांगी थी। लेकिन तत्कालीन बीएसए ने निर्धारित अवधि में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। जिस पर राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया गया।
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लगभग पांच वर्ष की लंबी अवधि में चली सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए को आवेदक को सूचना देने व इसकी प्रति राज्य सूचना आयुक्त को प्रेषित करने के निर्देश दिए।लेकिन इसके बावजूद मांगी गईं सूचनाएं आवेदन को उपलब्ध नहीं कराईं गईं। राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र सिंह ने इस कड़ी कार्यवाही करते हुए वर्ष 2014 में तैनात जिले के तत्कालीन बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि वसूलने के लिए डीएम और कोषाधिकारी को भी पत्र जारी किया गया है।
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