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ट्रक चालक हत्यारोपी को आजीवन कारावास
Updated Fri, 16 Mar 2018 11:46 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना खैरगढ़ में दो वर्ष पूर्व हुई ट्रक के चालक की हत्या करके शव को फेंकने के आरोपी को विद्वान जनपद न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का है। मैनपुरी जिले के थाना कुर्रा के गांव नगला चौनी निवासी मुन्नीलाल पुत्र मुंशीलाल यादव ने आठ जनवरी 2016 को थाने में दर्ज कराए अभियोग में कहा कि उसका बेटा दिनेश कुमार ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। उसके साथ थाना खैरगढ़ क्षेत्र के नगला भवानी निवासी धांसू उर्फ जयकिशोन पुत्र रामबाबू बघेल के साथ हीरो कंपनी गुड़गांव से कंटेनर में बाइक को भरकर बिहार के जमशेदपुर ले जा रहा था।
आठ एवं नौ जनवरी को दिनेश घर पर रुका था लेकिन कानपुर जाने की बात कहकर घर से चले थे। लेकिन दस जनवरी को जब मुन्नीलाल ने बेटे का मोबाइल लगाया तो नहीं लगा। गांव के कुछ लोगों के साथ नगला भवानी देखने जा रहा था। दरिगापुर के पास नावली के समीप दिनेश का शव जली अवस्था में मिला। उसकी तो हत्या धांसू उर्फ जयकिशन ने की।
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पुलिस विवेचना होने के बाद मुकदमें जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा के ही न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही दी। डीजीसी नीरज यादव एडवोकेट ने काफी तर्क देकर उसको सजा दिए जाने की पैरवी की। जिला न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर धांसू उर्फ जयकिशन को आजीवन कारावास की सजा एवं नौ हजार का अर्थदंड लगाया है।
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मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का है। मैनपुरी जिले के थाना कुर्रा के गांव नगला चौनी निवासी मुन्नीलाल पुत्र मुंशीलाल यादव ने आठ जनवरी 2016 को थाने में दर्ज कराए अभियोग में कहा कि उसका बेटा दिनेश कुमार ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। उसके साथ थाना खैरगढ़ क्षेत्र के नगला भवानी निवासी धांसू उर्फ जयकिशोन पुत्र रामबाबू बघेल के साथ हीरो कंपनी गुड़गांव से कंटेनर में बाइक को भरकर बिहार के जमशेदपुर ले जा रहा था।
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आठ एवं नौ जनवरी को दिनेश घर पर रुका था लेकिन कानपुर जाने की बात कहकर घर से चले थे। लेकिन दस जनवरी को जब मुन्नीलाल ने बेटे का मोबाइल लगाया तो नहीं लगा। गांव के कुछ लोगों के साथ नगला भवानी देखने जा रहा था। दरिगापुर के पास नावली के समीप दिनेश का शव जली अवस्था में मिला। उसकी तो हत्या धांसू उर्फ जयकिशन ने की।
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पुलिस विवेचना होने के बाद मुकदमें जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा के ही न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही दी। डीजीसी नीरज यादव एडवोकेट ने काफी तर्क देकर उसको सजा दिए जाने की पैरवी की। जिला न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर धांसू उर्फ जयकिशन को आजीवन कारावास की सजा एवं नौ हजार का अर्थदंड लगाया है।