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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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court
- फोटो : PTI
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कृपा शंकर शर्मा के न्यायालय ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चंद्रपाल निवासी दीनदयालपुरम की 27 अगस्त 2012 को उनके पुत्रों को कमरे में बंद कर उनके निर्माणाधीन मकान में चाकू, सरिया आदि के प्रहार से हत्याकर नकदी आभूषण लूट लिए गए। इस मामले में अज्ञात में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने छह दिन बाद बाबरिया गिरोह के सूबेदार सूमा को रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके पास से कुछ नकदी आभूषण बरामद किए। पुलिस ने उससे पूछतांछ की, लेकिन उसने किसी अन्य साथी का नाम नहीं बताया। पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पत्रावाली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान आदि के आधार पर आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया। धारा 394 में 7 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 411 में 1 वर्ष की सजा व 1 हजार रुपये जुर्माना, धारा 25 में 3 साल की सजा व 5 हजार का जुर्माना लगाया।
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चंद्रपाल निवासी दीनदयालपुरम की 27 अगस्त 2012 को उनके पुत्रों को कमरे में बंद कर उनके निर्माणाधीन मकान में चाकू, सरिया आदि के प्रहार से हत्याकर नकदी आभूषण लूट लिए गए। इस मामले में अज्ञात में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने छह दिन बाद बाबरिया गिरोह के सूबेदार सूमा को रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके पास से कुछ नकदी आभूषण बरामद किए। पुलिस ने उससे पूछतांछ की, लेकिन उसने किसी अन्य साथी का नाम नहीं बताया। पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पत्रावाली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान आदि के आधार पर आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया। धारा 394 में 7 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 411 में 1 वर्ष की सजा व 1 हजार रुपये जुर्माना, धारा 25 में 3 साल की सजा व 5 हजार का जुर्माना लगाया।
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