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Wild Flower Hall case: हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, 8 दिसंबर तक देना होगा जवाब
Fri, 24 Nov 2023 08:04 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 24 Nov 2023 08:04 PM IST
सार
होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को 8 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। सरकार ने पिछले आदेश वापस ले लिए हैं। 15 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। शुक्रवार को सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऑनलाइन दिल्ली से सुनवाई में शामिल हुए। सरकार का दावा है कि लीज पर दी गई 126 बीघा जमीन का प्रदेश को एक पैसा नहीं मिला है।
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लंबे समय से संपत्ति को लेकर प्रदेश सरकार और होटल ग्रुप के बीच विवाद चल रहा है। होटल समूह को करीब 120 करोड़ रुपये सरकार को देने हैं। शिमला जिला के छराबड़ा स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर सरकार ने शनिवार को कब्जा ले लिया था। कब्जे के कुछ ही घंटों के भीतर होटल समूह हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गया। उच्च न्यायालय ने होटल पर कब्जे के आदेश पर रोक लगाई है। होटल समूह ने दलील दी थी कि राज्य सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए हाईकोर्ट के आदेशों को अन्यथा लेकर होटल अपने अधीन ले लिया।
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