{"_id":"61cd9fb27419f774ee75e02b","slug":"two-people-jailed-for-speeding-and-reckless-driving-escaped-from-spot-after-hitting-a-passerby","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिमला: तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाने पर दो लोगों को जेल, राहगीर को टक्कर मारने के बाद मौके से हो गए थे फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिमला: तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाने पर दो लोगों को जेल, राहगीर को टक्कर मारने के बाद मौके से हो गए थे फरार
Thu, 30 Dec 2021 05:31 PM IST
सुशील कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Published by: सुशील कुमार
Updated Thu, 30 Dec 2021 05:31 PM IST
सार
शिकायकर्ता ने बताया कि वह अपने घर पर बैठा था, तभी एक पिकअप जीप जिसे खूबराम चला रहा था ने सड़क से गुजर रहे युवक कुलदीप कुमार को टक्कर मार कर घायल कर दिया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हमीरपुर कोर्ट ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में नामजद दो लोगों को दोषी पाया है। न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने दोनों दोषियों को कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने की है। भोरंज पुलिस ने 26 अगस्त 2014 को भंडारी लाल पुत्र हंसराज गांव सुलगवान तहसील भोरंज की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
शिकायकर्ता ने बताया कि वह अपने घर पर बैठा था, तभी एक पिकअप जीप जिसे खूबराम चला रहा था ने सड़क से गुजर रहे युवक कुलदीप कुमार को टक्कर मार कर घायल कर दिया। वाहन में एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। इस घटना के बाद वाहन को मौके पर छोड़ चालक और दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गए। इस पर भोरंज थाना में मामला दर्ज किया गया।
विज्ञापन
भोरंज थाना के एएसआई स्वरूप सिंह ने इस मामले की जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। जहां उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालत ने दोषी खूबराम पुत्र अमर सिंह निवासी गांव कोटला, चच्योट, जिला मंडी को धारा 279 के तहत छह माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत छह माह की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत दो साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत एक माह की जेल जबकि दूसरे व्यक्ति देवेंद्र कुमार पुत्र परमदेव गांव खारसी तहसील चच्योट, जिला मंडी को धारा 201 के तहत एक माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन