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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla: Verdict reserved on the victim's plea in the dushkarm case against the former Haryana BJP president.

शिमला: हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म मामले में पीड़िता की याचिका पर फैसला सुरक्षित

Wed, 26 Aug 2026 06:56 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 06:56 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ दुष्कर्म की पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Shimla: Verdict reserved on the victim's plea in the dushkarm case against the former Haryana BJP president.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ दुष्कर्म की पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोनीपत में नौकरी करने वाली दिल्ली की महिला की ओर से मोहन लाल पर कसौली में दुष्कर्म करने के आरोप लगाए गए हैं।

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इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बड़ौली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। हरियाणा भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल और राॅकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को हिमाचल के कसौली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
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महिला ने तीन जुलाई 2023 को कसौली के होटल में उसे जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। हिमाचल पुलिस ने मामले की जांच की और ठोस सबूतों के अभाव में कैंसिलेशन रिपोर्ट कसौली कोर्ट में सबमिट की थी, जिसे कसौली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद फिर से मामले को रिओपन करने को लेकर आवेदन दायर किया था, जिसे भी कसौली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी मामले में पीड़िता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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