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आलू प्याज भंडारण पर प्रशासन की ये नई शर्तें!

Wed, 06 Aug 2014 12:46 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 06 Aug 2014 12:46 PM IST
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The district administration has imposed new conditions on potato onion storage

उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि व्यापारियों के लिए अब केवल 10 क्विंटल प्याज व 20 क्विंटल आलू की मात्रा भंडारण के लिए निर्धारित कीगई है।

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व्यापारियों को इससे अधिक मात्रा के भंडारण के लिए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय से लाइसेंस बनवाना आवश्यक है। लाइसेंस सात दिन के भीतर बनवाना अनिवार्य है।
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अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला नियंत्रक शिमला को अधिसूचना की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।
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