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हिमाचल में शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Tue, 14 Feb 2017 02:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 14 Feb 2017 02:32 PM IST
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supreme court stay on temporary teacher recruitments in Himachal Pradesh

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भविष्य में शिक्षकों की भर्ती कमीशन के माध्यम से करने को कहा है। सोमवार को पैट शिक्षकों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भविष्य में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने को कहा। कोर्ट ने अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्तियां करने पर रोक लगा दी है।

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साथ ही आदेश दिए कि सरकार भविष्य में आरएंडपी नियमों को पूरा कर कमीशन के माध्यम से ही भर्तियां करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंकज कुमार बनाम स्टेट केस में दायर एसएलपी को भी रिट पिटीशन में बदल दिया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर होगी। पंकज कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे हैं।

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प्रदेश में करीब 13 हजार पैट, पीटीए और पैरा अध्यापकों के भविष्य पर संकट

supreme court stay on temporary teacher recruitments in Himachal Pradesh

कांग्रेस सरकार के पूर्व कार्यकाल में पीटीए शिक्षकों की हिमाचल में नियुक्तियां र्हुइं थीं। सरकार बदलने के बाद भर्तियों के इन मामलों पर जांच  बैठाई गई। इस मामले में करीब एक हजार पीटीए शिक्षकों की नौकरी भी चली गई थी। कांग्रेस सरकार ने दोबारा सत्ता में आने पर पीटीए शिक्षकों को बहाल किया था।

इन शिक्षकों को अनुबंध पर लाकर नियमित करने की नीति भी तैयार की गई, लेकिन मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बीते दो साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें प्रदेश में करीब 13 हजार पैट, पीटीए और पैरा अध्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद इन शिक्षकों के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया। 

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