फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Supreme Court Notice to Virbhadra singh in HPCA Case.

HPCA मामले में अनुराग ठाकुर को राहत, सीएम वीरभद्र को नोटिस

Sat, 29 Apr 2017 09:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 29 Apr 2017 09:59 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court Notice to Virbhadra singh in HPCA Case.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सांसद अनुराग ठाकुर और एचपीसीए को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे दे दिया है जिसमें अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा, गौतम ठाकुर, एचपीसीए और अन्य लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया गया था।

विज्ञापन


इसके साथ ही एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करते हुए उन्हें हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई से पहले जवाब देने के लिए कहा है।
विज्ञापन


एचपीसीए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की शह पर यह मामला दाखिल हुआ है। एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

यहां जानिए ये है पूरा मामला

Supreme Court Notice to Virbhadra singh in HPCA Case.

यह मामला क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में एचपीसीए की ओर से कथित तौर पर शिक्षा विभाग की 720 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण करने का था। इस एफआईआर के खिलाफ एचपीसीए ने हिमाचल हाईकोर्ट में अपील कर इसे रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

इसके खिलाफ अनुराग ठाकुर समेत अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एके सिकरी और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को स्टे देते हुए निचली अदालत में चल रहे सुनवाई पर भी स्टे किया है।

मामले कि अगली सुनवाई अगस्त में होगी। तब तक इस मामले पर निचली अदालत में जारी सुनवाई पर स्टे जारी रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed