HPCA मामले में अनुराग ठाकुर को राहत, सीएम वीरभद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सांसद अनुराग ठाकुर और एचपीसीए को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे दे दिया है जिसमें अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा, गौतम ठाकुर, एचपीसीए और अन्य लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया गया था।
इसके साथ ही एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करते हुए उन्हें हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई से पहले जवाब देने के लिए कहा है।
एचपीसीए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की शह पर यह मामला दाखिल हुआ है। एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
यहां जानिए ये है पूरा मामला
यह मामला क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में एचपीसीए की ओर से कथित तौर पर शिक्षा विभाग की 720 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण करने का था। इस एफआईआर के खिलाफ एचपीसीए ने हिमाचल हाईकोर्ट में अपील कर इसे रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इसके खिलाफ अनुराग ठाकुर समेत अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एके सिकरी और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को स्टे देते हुए निचली अदालत में चल रहे सुनवाई पर भी स्टे किया है।
मामले कि अगली सुनवाई अगस्त में होगी। तब तक इस मामले पर निचली अदालत में जारी सुनवाई पर स्टे जारी रहेगा।