एचआरटीसी में 1300 कंडक्टरों की भर्ती पर ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला
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एचआरटीसी में 1300 कंडक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने की अटकलों पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह इस भर्ती को यथावत रखे। प्रार्थियों के अनुसार मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री ने मीडिया के माध्यम से बयान में कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।
सुनील कुमार व अन्य प्रार्थियों ने याचिका के माध्यम से आशंका प्रकट की कि सरकार इस समीक्षा की आड़ में पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकती है और अपने चहेतों को बैक डोर एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां दे सकती है।
ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।
अगली सुनवाई इस दिन
ट्रिब्यूनल ने एचआरटीसी और सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि एचआरटीसी में 1300 कंडक्टरों की भर्ती के लिए 3 अगस्त 2017 को आवेदन आमंत्रित किए थे।
इन पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेशों के पश्चात सरकार फि लहाल इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकेगी। मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है।