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छात्रवृत्ति घोटाला: आरोपी राजटा की जमानत याचिका फिर खारिज
Tue, 23 Jun 2020 10:05 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 23 Jun 2020 10:05 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
250 करोड़ रुपये से ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले में मुख्य आरोपी व शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधीक्षक अरविंद राजटा की जमानत याचिका सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी है। यह दूसरी बार है, जब राजटा की याचिका खारिज हुई है। इससे पहले एक बार उसने जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन खारिज होने के डर से खुद ही वापस भी ले ली थी। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में इस आरोपी का सीधा हाथ है और इस पर अभी और तहकीकात होनी है। जिस पर अदालत ने फिर से आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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आरोपी राजटा पिछले 5 महीने से जेल में है और बार-बार जमानत याचिका दायर कर जमानत लेनी की कोशिश कर रहा है। बता दें सरकार की सिफारिश पर शुरू हुई इस जांच में सीबीआई ने सबसे पहले राजटा से ही पूछताछ की थी और अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया था। राजटा से हुई पूछताछ और जांच के आधार पर इसके बाद जांच अधिकारियों ऊना जिले में स्थित केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन केसी गांधी व सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के नवांशहर शाखा के एसपी सिंह नाम के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सूत्रों का कहना है कि सीबीआई जल्द ही आरोपियों की संपत्ति व बैंक अकाउंट खंगाल रही है।
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