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हिमाचल में पंचायत सचिवों की स्थायी नियुक्ति के लिए बनेगा नियम

Thu, 27 Jun 2019 11:19 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 27 Jun 2019 11:19 AM IST
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Rule will be framed for permanent appointment of Panchayat Secretaries in Himachal

पंचायत सचिवों की स्थायी नियुक्ति को लेकर सरकार नियम को अंतिम रूप देगी। प्रदेश में पंचायत सचिवों की सीधी भर्ती को नियुक्ति नियम को फाइनल किया जाना है। पंचायत सचिवों की शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया को भी तय किया जाएगा ताकि यह प्रक्रिया आरंभ की जा सके।

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अभी तक तदर्थ और अनुबंध आधार पर प्रदेश में पंचायत सचिव तैनात होते रहे हैं। सरकार ने पंचायत सचिवों की स्थायी नियुक्ति को लेकर रूल को अंतिम रूप देने से पहले प्रभावितों से एक माह के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। 
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राज्य सरकार ने प्रकाशित राजपत्र में रूलों को अंतिम रूप देने की अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज रूल 2019 में जिला परिषदों में पंचायतों सचिवों की नियुक्ति नियमों अंतिम रूप दिया जाना है। राज्य सरकार समय-समय पर पंचायत सचिवों के पदों को भरने के लिए मंजूरी देगी।

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पंचायत सचिव पद के लिए उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए।

स्थायी पंचायत सचिवों का वेतनमान 5910-20200 जमा 1900 ग्रेड पे और दो साल के बाद 13300-34800 जमा 3200 ग्रेड पे दी जाएगी।  अनुबंध पंचायत सचिव को 5910 जमा 1900 कुल 7810 प्रति माह वेतन मिलेगा। पंचायत सचिव पद के लिए उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए।

जो पंचायत सचिव अनुबंध या तदर्थ आधार पर लगे हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के लिए इस पद के वास्ते तय सीमा के अनुसार छूट के हकदार रहेंगे।

शैक्षणिक योग्यता स्नातक या एमबीए होना चाहिए। टाइपिंग गति अंग्रेजी 30 शब्द और हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट हो। स्थायी नियुक्ति वाले पंचायत सचिवों का दो साल की प्रोबेशन अवधि रहेगी।

77 फीसदी सीधी भर्ती अनुबंध आधार पर होगी और तीन फीसदी ग्रामीण विकास विभाग में एमबीए से सीधे भर्ती करेगा। आवेदक हिमाचल का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

यह नियुक्ति हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर के माध्यम से की जाएगी। इनको नेशनल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाएगा। इस नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी जाएगी। नियुक्ति के बाद सरकार से अनुबंध करना होगा। 

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