Shimla: शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना-प्रदर्शन करने पर रोक
डीसी अनुपम कश्यप ने सोमवार को पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने सोमवार को पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला-कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से लोक भवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियां और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान और उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।
यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक व सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेशानुसार उपरोक्त सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय होगा।