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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Program for delimitation of wards in urban bodies released, reservation process to be completed by April 6

हिमाचल: शहरी निकायों में वार्डों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी, 6 अप्रैल तक चार का आरक्षण रोस्टर

Thu, 12 Mar 2026 06:21 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 12 Mar 2026 06:21 PM IST
सार

अधिसूचना के अनुसार शिमला जिले में नगर परिषद रोहड़ू, नगर पंचायत नारकंडा, नगर परिषद ऊना और कांगड़ा जिले की नगर पंचायत बीड़ में वार्डों का परिसीमन किया जाएगा।

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Program for delimitation of wards in urban bodies released, reservation process to be completed by April 6
हिमाचल निर्वाचन आयोग। - फोटो : ईसी

विस्तार

राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों में वार्डों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार शिमला जिले में नगर परिषद रोहड़ू, नगर पंचायत नारकंडा, नगर परिषद ऊना और कांगड़ा जिले की नगर पंचायत बीड़ में वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। इनमें रोहड़ू, नारकंडा और ऊना में क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जबकि बीड़ को नई नगर पंचायत बनाया गया है। 6 अप्रैल से पहले इन निकायों के वार्डों का आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने यह अधिसूचना जारी की है।

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19 मार्च तक आपत्तियां व सुझाव दे सकेंगे लोग
वार्डों के परिसीमन का प्रारूप प्रस्ताव 12 मार्च को प्रकाशित कर दिया गया है। इसके बाद संबंधित नगर क्षेत्र के लोग 19 मार्च तक आपत्तियां व सुझाव दे सकेंगे। इन आपत्तियों और सुझावों का निपटारा संबंधित उपायुक्त की ओर से 23 मार्च तक किया जाएगा। यदि किसी पक्ष को उपायुक्त के आदेश से आपत्ति होती है तो वह आदेश जारी होने के सात दिन के भीतर संबंधित मंडलायुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के पास अपील दायर कर सकता है। मंडलायुक्त की ओर से अपीलों का निपटारा 1 अप्रैल तक किया जाएगा। उपायुक्त की ओर से वार्ड परिसीमन के अंतिम आदेश 2 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती या अपील दायर नहीं की जाती, तो संबंधित उपायुक्त अंतिम परिसीमन आदेश जारी कर सकेंगे।

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अन्य 54 निकायों का रोस्टर 31 मार्च से पहले होगा जारी
अन्य 54 शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर 31 मार्च से पहले जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों के अलावा शहरी निकायों के वार्डों का आरक्षण रोस्टर को 31 मार्च तक जारी करने के निर्देश दिए हैं।
 

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