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पीलिया मामले में इंजीनियर जमानत पर रिहा

Sat, 09 Apr 2016 09:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 09 Apr 2016 09:07 AM IST
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pollution control board engineer get bail from himachal high court
हाईकोर्ट - फोटो : Demo Pic

हाईकोर्ट ने पीलिया मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत एन्वायरमेंट इंजीनियर एसके शांडिल और जूनियर एन्वायरमेंट इंजीनियर अभय गुप्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जमानत 22 अप्रैल तक दी गई है। कोर्ट ने 22 अप्रैल को सरकार से प्रार्थियों से जुड़ी जांच संबंधी रिकॉर्ड पेश करने के आदेश भी दिए।

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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए प्रार्थियों को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को शनिवार को दोपहर पुलिस थाना ढली में जांच के लिए उपस्थित रहने के आदेश दिए।
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ज्ञात रहे कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आईपीएच और एसटीपी के कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। काफी समय तक जेल में रहने के बाद कुछ कर्मियों को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।

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