इन कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अधिसूचना जारी
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हिमाचल सरकार ने इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश में अब 20 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा।
इससे पहले ये लाभ 33 साल की सेवा अवधि के पूरा होने के बाद ही मिलता था। मंगलवार को इस नई व्यवस्था पर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। हिमाचल मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था।
राज्य सरकार ने इसके लिए वित्त विभाग की 11 नवंबर 2014 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। इसमें स्वैच्छिक और समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन देने के लिए प्रोस्पेक्टिव स्थिति में छूट देने की
बगैर मंत्रिमंडल की मंजूरी के विभाग भर सकेंगे विशेष पद
मंजूरी दी गई है। पूर्व में राज्य सरकार के प्रावधान के मुताबिक निजी हित में स्वैच्छिक और समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सभी सरकारी कर्मचारी पूरी पेंशन के पात्र नहीं थे।
अब तक जिन्होंने न्यूनतम 20 साल का सेवाकाल पूरा कर लिया हो मगर 33 वर्ष पूरे न किए हों, वे केवल समानुपातिक आधार पर पेंशन पाते थे। अब उन्हें पूरी पेंशन मिल जाएगी।
हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है कि बगैर कैबिनेट की मंजूरी के राज्य में विशेष पद भरे जा सकेंगे। ये वे विशेष पद होंगे, जिन्हें कोर्ट के आदेशों के बाद भरना अनिवार्य होगा। बेशक काडर के तमाम पद भर दिए गए हों।