एमसी शिमला: टैक्स न देने वाले दो हजार लोगों पर लगेगा पांच फीसदी जुर्माना
नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में अगस्त महीने तक सभी भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी किए जा चुके हैं। इन्हें 31 अक्तूबर तक बिल जमा करने की छूट थी। इसके बावजूद हजारों लोगों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी पहली नवंबर से इनके टैक्स के साथ पेनल्टी भी जुड़ जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समय पर प्रापर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले दो हजार से ज्यादा भवन मालिकों पर अब पेनल्टी लगेगी। इन्हें प्रापर्टी टैक्स के साथ अब पांच फीसदी पेनल्टी भी देनी होगी। पहली नवंबर से इनके टैक्स की रकम में पेनल्टी भी जुड़ जाएगी। नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में अगस्त महीने तक सभी भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी किए जा चुके हैं। इन्हें 31 अक्तूबर तक बिल जमा करने की छूट थी। इसके बावजूद हजारों लोगों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी पहली नवंबर से इनके टैक्स के साथ पेनल्टी भी जुड़ जाएगी। नगर निगम के एक्ट 121 के तहत देरी से टैक्स जमा करवाने पर पेनल्टी लगाई जाती है।
यही नहीं, यदि नवंबर में भी भवन मालिक अपना टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो इसके बाद हर महीने इनके टैक्स में एक-एक फीसदी पेनल्टी जुड़ती जाएगी। शहर के टैक्स न देने वालों में कई भवन मालिक, होटल मालिक और सरकारी महकमे शामिल है। इन्हें अब टैक्स के साथ पेनल्टी भी देनी होगी। ये लोग ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। निगम के सुविधा केंद्र में बने कैश काउंटर पर भी टैक्स भुगतान की सुविधा दी जा रही है।
29444 भवन मालिकों से टैक्स लेता है निगम
नगर निगम ने साल 2021-22 के तहत शहर में 29444 भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी किए थे। अप्रैल से लेकर अगस्त तक ये बिल जारी किए गए हैं। इनसे करीब 21 करोड़ रुपये टैक्स राशि नगर निगम को मिलनी है। बिल जारी होने के 15 दिन के भीतर इसका भुगतान करने पर नगर निगम दस फीसदी की छूट भी देता है। इसके अलावा सभी लोगों को 31 अक्तूबर तक बिल जमा करने की मोहलत दी जाती है। इस तारीख तक भुगतान न होने पर पैनल्टी लगती है। निगम की टैक्स शाखा का दावा है कि करीब 27 हजार लोगों ने टैक्स जमा करवा दिया है।
समय पर जमा करवाएं टैक्स : मेयर
मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि ज्यादातर भवनमालिकों ने टैक्स का भुगतान कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स नहीं दिया हैए उन्हें नियमानुसार पेनल्टी लगेगी। हर साल यह पेनल्टी लगती है। लेाग आनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।