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एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करने वाले दोषी को कारावास

Sun, 07 Oct 2018 11:55 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालागढ़ (सोलन)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालागढ़ (सोलन) Updated Sun, 07 Oct 2018 11:55 AM IST
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one year imprisonment by Nalagarh court

आईएएस अधिकारी एवं तत्कालीन एसडीएम नालागढ़ के सामने अवैध खनन सामग्री ले जाने, रोकने पर उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करने और लिफ्ट से ट्राली खाली कर सड़क पर बिखेरने के मामले में दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ कपिल शर्मा की अदालत ने गवाहों व न्यायिक रिपोर्टों के आधार पर आरोपी को एक वर्ष की सजा व 1000 रुपये जुर्माना, धारा 279 के तहत 6 माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना, धारा 336 के तहत 6 माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना और धारा 186 के तहत 3 माह की सजा व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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one year imprisonment by Nalagarh court

मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि सात अक्तूबर 2013 को तत्कालीन एसडीएम नालागढ़ यूनुस खान की अगुवाई में सरसा नदी पुल के पास सैणी माजरा में अवैध खनन पर उड़नदस्ते की कार्रवाई चल रही थी। आरोपी मक्खन सिंह निवासी ढांग निहली, तहसील नालागढ़ ने ट्रैक्टर बड़ी तेजी से एसडीएम की कार के बिल्कुल करीब से गुजारते हुए निकला।

दोषी ने ट्रैक्टर की ट्राली को लिफ्ट कर सामग्री सड़क पर बिखेर दी और ट्राली पलट गई। इस दौरान तत्कालीन एसडीएम की गाड़ी भी पीछे आ रही थी जो हादसे में बाल-बाल बची। मामला काफी सुर्खियों में रहा। पहले धारा 307 भी लगाई गई थी, लेकिन पुलिस जांच के बाद इसे हटा दिया गया। पुलिस ने मामले का अदालत में चालान पेश किया और अदालत ने दोषी करार दिया।

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