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Himachal News: न्यायालय के आदेशों को लागू करने की नई रूपरेखा तैयार, प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी

Tue, 24 Sep 2024 10:39 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 24 Sep 2024 10:39 AM IST
सार

नए निर्देशों के अनुसार महाधिवक्ता का कार्यालय न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां संबंधित विभागाध्यक्षों को तीन कार्य दिवसों के भीतर एक प्रारंभिक कानूनी राय के साथ भेजेगा।

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new framework for implementing court orders has been prepared, instructions issued to administrative secretari
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यायालय के आदेशों को लागू करने और समय पर क्रियान्वयन या कानूनी चुनौतियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने दिशा-निर्देशों की नई रूपरेखा तैयार की है। इन दिशा-निर्देशों में न्यायालय के निर्णयों से निपटने के दौरान सरकारी विभागों के लिए स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं। नए निर्देशों के अनुसार महाधिवक्ता का कार्यालय न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां संबंधित विभागाध्यक्षों को तीन कार्य दिवसों के भीतर एक प्रारंभिक कानूनी राय के साथ भेजेगा। इसके बाद विभागाध्यक्ष सभी न्यायालय मामलों की निगरानी करने और यह आकलन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा कि क्या किसी मामले में आगे कानूनी कार्रवाई या तत्काल क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

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व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष प्रशासनिक सचिव के माध्यम से सलाहकार विभागों कानून, वित्त और कार्मिक से सलाह लेंगे। ये विभाग कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से न्यायालय के आदेश की जांच करेंगे। प्रशासनिक विभाग यह निर्धारित करेंगे कि किसी न्यायालय के आदेश को उच्च अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी जाए या नहीं। यह मामले को संबंधित सलाहकार विभागों को उनकी राय और सिफारिशों के लिए तीन कार्य दिवसों के भीतर भेजेगा। सलाहकार विभाग न्यायालय के आदेश का विश्लेषण करेंगे, इसके नीतिगत निहितार्थों, कानूनी जटिलताओं और वित्तीय प्रभाव पर विचार करेंगे।
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उनकी राय दस कार्य दिवसों के भीतर प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। यदि विधि विभाग न्यायालय के आदेश को चुनौती देने की सलाह देता है तो मामले को अन्य सलाहकार विभागों को नहीं भेजा जाएगा। सलाहकार विभागों की राय प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक विभाग मामले की फाइल को टिप्पणियों के साथ विभागाध्यक्ष को वापस कर देगा। विभागाध्यक्ष सलाह के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएगा। यदि अपील की जरूरत है तो उसे तीन कार्य दिवसों के भीतर दायर करना होगा। जहां न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया है और कोई और कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्राधिकरण के लिए प्रधान महालेखाकार को भेजा जाएगा।

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