फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   narender baragta fill PIL in theog hatkoti road.

कोर्ट पहुंचे नरेंद्र बरागटा, जानिए क्यों?

Tue, 18 Nov 2014 06:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहडू (शिमला)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहडू (शिमला) Updated Tue, 18 Nov 2014 06:46 PM IST
विज्ञापन
narender baragta fill PIL in theog hatkoti road.

ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क की बदहाली पर पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी है। सड़क के लिए 80 किलोमीटर का पैदल सफर तयकर संघर्ष कर रहे बरागटा ने मानव अधिकार आयोग में भी आवाज उठाने का फैसला लिया है।

विज्ञापन


बरागटा ने कहा कि सड़क की खस्ता हालत के चलते पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी है। याचिका में सुस्त चल रहे सड़क के निर्माण कार्य में तुरंत दखल देने की मांग की है।
विज्ञापन


याचिका में आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय सड़क का निर्माण कार्य अपनी देखरेख में करवाए तथा समय-समय पर कार्य की समीक्षा भी की जाए। ठियोग से रोहड़ू सड़क को शीघ्र पक्का करने की भी मांग उठाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि वह शीघ्र ही मुद्दे को मानव अधिकार आयोग के समक्ष भी उठाएंगे। बागवानों के अधिकारों की लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। बताया कि प्रदेश सरकार सड़क निर्माण कार्य को लेकर गंभीर नहीं है।


भाजपा कार्यकाल के दौरान भी कांग्रेस ने भी सड़क निर्माण कार्य में रोड़ा डाला। चाइनीज कंपनी के सभी मजदूरों का वीजा रद किया गया। इसके चलते चीन की कंपनी सड़क नहीं बना पाई। आज जब सड़क निर्माण कार्य कांग्रेस ने दूसरी कंपनी को सौंप दिया है तब भी सड़क की खस्ता हालत के लिए भाजपा को ही दोषी ठहराकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed