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कांगड़ा बैंक भर्ती मामले की सुनवाई टली, परिणाम निकालने पर रोक

Fri, 11 Aug 2017 11:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 11 Aug 2017 11:29 AM IST
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KCCB recruitment case in himachal high court
हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट में कांगड़ा केसीसी बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 216 पदों के लिए होने वाली भर्ती से जुड़े मामले पर सुनवाई 7 सितंबर के लिए टल गई है।

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इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही अंतरिम आदेश दे रखे हैं कि भर्ती प्रक्रिया बेशक जारी रखी जाए, लेकिन इन्हें अंतिम रूप केवल कोर्ट की ही इजाजत से दिया जाएगा।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने रणजीत सिंह राणा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान केसीसी बैंक को आदेश दिए थे कि वह एनपीए की सूची न्यायालय के समक्ष दायर करे।
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शास्त्री परीक्षा मामले की सुनवाई टली
प्रदेश हाईकोर्ट में शास्त्री के पदों के लिए ठियोग में हुई परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों के मामले में सुनवाई 7 सितंबर के लिए टल गई है।

इस मामले में पारित अंतरिम आदेशों के तहत कोर्ट ने शास्त्री के पदों को भरने के लिए परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा रखी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए थे कि कोर्ट की अनुमति के बिना परीक्षा का परिणाम घोषित न किया जाए।

चयन आयोग और सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस प्रकरण की जांच एडीएम शिमला द्वारा की जा रही है और उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

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