फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   information commission warning for timely settlement of rti appeals

आरटीआई की अपीलों का समय पर निपटारा करें, सूचना आयोग ने दी चेतावनी

Thu, 28 Mar 2019 10:13 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 28 Mar 2019 10:13 AM IST
विज्ञापन
information commission warning for timely settlement of rti appeals

हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन और रजिस्ट्रार को चेतावनी दी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में आरटीआई की दरख्वास्तें और अपीलें समय पर डिस्पोज ऑफ करें।

विज्ञापन


आयोग ने यह चेतावनी प्रदेश लोक निर्माण विभाग के निर्माण भवन शिमला स्थित कार्यालय के एक्सईएन और रजिस्ट्रार को जारी की है। यह दोनों ही जनसूचना अधिकारियों की भूमिका में थे। 
विज्ञापन


आयोग ने आवेदक को भी कहा कि वह अपना मामला राज्य सूचना आयोग के सामने रखें, वहीं से राहत की मांग करें। मंडी के सुंदरनगर निवासी सुनील दत्त ने आयोग में अपील की थी कि उन्हें तय समय के भीतर सूचना नहीं दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह अपील राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान के  कोर्ट में की गई। आवेदक ने अपने आरटीआई आवेदन में कहा था कि वह 1991 बैच का कनिष्ठ अभियंता है।

लोक निर्माण विभाग ने उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, जबकि कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद पर भर्ती के लिए 1992 बैच के उम्मीदवार को भी बुला लिया गया। इसी बारे में लोक निर्माण विभाग के जनसूचना अधिकारियों से आवेदक ने सूचना मांगी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed