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Shimla News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह की सजा

Wed, 23 Aug 2023 11:25 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Aug 2023 11:25 PM IST
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In the case of check bounce, the convict has been sentenced to six months.
शिमला। जिला अदालत शिमला ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त अदालत ने 80,000 रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने अरुण कुमार की शिकायत को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए। अदालत को बताया था कि सतीश कुमार और शिकायतकर्ता के आपसी संबंध अच्छे थे। शिकायतकर्ता ने सतीश कुमार को 50,000 रुपये उधार दिए थे। इसके बदले सतीश कुमार ने चेक जारी किया था। चेक बाउंस होने के बाद शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने पाया कि दोषी ने शिकायतकर्ता के गुमराह करने के इरादे से चेक जारी किया था। अदालत ने अरुण कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। ब्यूरो
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