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Shimla News: सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थलों पर जाम छलकाए तो होगा जुर्माना

Sat, 29 Nov 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 11:59 PM IST
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If you spill liquor on the roadside or in public places, you will be fined.
जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक में डीसी ने दिए निर्देश, शादियों में शराब परोसने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस
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नियमों के उल्लंघन पर तीन माह की कैद का प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर अब सख्ती होगी। पकड़े जाने पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आबकारी अधिनियम के सेक्शन 46 के तहत यह कार्रवाई होगी। इसके अलावा तीन माह तक की जेल भी हो सकती है। इसके शादी समारोह में शराब परोसने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा।

उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान लांच किया है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों से लेकर समाज के हर हित धारकों को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है।
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बैठक ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत स्तर पर सूचना प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है ताकि नशे का कारोबार करने वालों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना मिल सके। बैठक में ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स के बारे में जानकारी का लेन-देन, चूरा पोस्त और गांजे की फसल की गैर कानूनी खेती पर नजर रखना, क्रॉस स्टेट असर वाले केस की जांच की प्रोग्रेस चेक करना, स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग अब्यूज जागरूकता को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा ड्रग डी एडिक्शन और पुनर्वास केंद्रों की निगरानी रखने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। वहीं यदि बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन, मैरिज पैलेस, धर्मशाला या अन्य कोई भी वाणिज्यिक परिसर, प्रतिष्ठान पार्टियों और शादी समारोहों में बिना लाइसेंस के शराब परोसते हैं, तो उन्हें जुर्माना हो सकता है। इसमें पहले अपराध पर 50,000, दूसरे पर 75,000, तीसरे और इसके बाद हर अपराध एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा।
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रात 12 बजे तक खुले रहेंगे ठेके
शराब के ठेके का समय सुबह 9:00 से रात 12:00 बजे तक और बार का समय दोपहर 12:00 से रात 12:00 बजे तक का है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंगल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवीचंद ठाकुर, डीएसपी अमित ठाकुर सहित जिला के सभी एसडीएम डीएसपी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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