Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal rera defaulters land registration ban

हिमाचल: अब जमीन खरीदना-बेचना नहीं होगा आसान, रेरा के डिफाल्टरों पर कसा शिकंजा; सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी

Fri, 06 Nov 2026 09:32 AM IST
Ankesh Dogra विपिन चौधरी, धर्मशाला।
विपिन चौधरी, धर्मशाला। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 06 Nov 2026 09:32 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में 300 से अधिक डिफाल्टरों की जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
himachal rera defaulters land registration ban
रेरा (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने डिफाल्टरों पर शिकंजा कस दिया है। अब रेरा के डिफाल्टर जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेंगे। रेरा ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों में रेरा के डिफाल्टर घोषित लोगों की ओर से जमीन की खरीद-फरोख्त करने की रजिस्ट्रियां न करवाने की व्यवस्था करवाने को कहा गया है। 

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में रेरा के पास करीब 300 से अधिक डिफाल्टर दर्ज हैं। इनमें ऐसे लोग और रियल एस्टेट से जुड़े पक्ष शामिल हैं, जिन्होंने प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे लोगों पर सख्ती करने के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने इन लोगों की जमीन से संबंधित रजिस्ट्रियां रोकने को कहा है। जिलाधीशों के माध्यम से संबंधित तहसील अधिकारियों तक निर्देश पहुंचाए जाएंगे, जिससे जमीन की रजिस्ट्री के दौरान डिफाल्टरों की पहचान की जा सके। रेरा की इस पहल का उद्देश्य प्राधिकरण के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना और डिफाल्टरों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
विज्ञापन


प्राधिकरण के अनुसार डिफाल्टरों में प्लॉट आवंटन करने वालों और बिल्डरों पर कई तरह की अनियमितताओं के आरोप हैं। इन आरोपों में बिना पंजीकरण के प्लॉटों की बिक्री करना शामिल है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में बिल्डरों ने वादे के अनुसार लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई हैं। रेरा ने ऐसे बिल्डरों और प्लॉट बेचने वालों को डिफाल्टर घोषित किया है, जिन्होंने लोगों को रास्ते, बिजली, पानी, सीवरेज और पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रदेश के सभी जिलाधीशों को रेरा के डिफाल्टर लोगों की जमीन की रजिस्ट्रियां न करने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य इन लोगों का रेरा में पंजीकरण करवाना और लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। - आरडी धीमान, अध्यक्ष, रेरा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed