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पुलिस की नई कवायद अब ये भी कर सकेंगे वाहनों के चालान

Sat, 21 Jul 2018 01:44 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 21 Jul 2018 01:44 PM IST
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Himachal Police headquarter gave powers of vehicle challan to constables

हिमाचल में अब पुलिस के कांस्टेबल भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों का चालान कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने एक्ट में दी शक्तियों का हवाला देते हुए सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में ट्रैफिक को नियंत्रित करने और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने में परेशानी हो रही थी।

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साथ ही लगातार बढ़ रहे वाहनों को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस व चालान करने के लिए अधिकृत पुलिस कर्मी कम पड़ रहे थे। इसी परेशानी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में तैनात पुलिस के सिपाहियों को भी अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान करने की शक्तियां दे दी हैं।
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डीजीपी सीताराम मरडी ने आदेश जारी कर सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे कांस्टेबलों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दिलाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराएं और फिर चालान बुक थमाते हुए तैनाती देना शुरू करें।

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इस जिले में शुरू हुई व्यवस्था

Himachal Police headquarter gave powers of vehicle challan to constables

डीजीपी ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें सामने आ रही थी कि सिपाही के खड़े होने या नियमों का उल्लंघन करने पर टोकने के बावजूद वाहन चालक निडर होकर चले जाते हैं। लेकिन अब नियमों का उल्लंघन होने पर सिपाही भी मौके पर चालान कर सकते हैं।

सिरमौर पुलिस ने कांस्टेबलों को चालान करने का अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि मुख्यालय के आदेश के बाद टीटीआर पांवटा के दो, रेणुका के दो और राजगढ़ के एक कांस्टेबल को चालान करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

बताया कि ऐसा करने से पहले पुलिस लाइन में उनके लिए एक हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया गया था। आने वाले समय में ऐसे ही सिपाहियों को रिफ्रेशर कोर्स के बाद चालान के लिए अधिकृत किया जाएगा।

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