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एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट की रोक

Thu, 09 Aug 2018 11:56 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 09 Aug 2018 11:56 AM IST
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himachal high court stay on 102 and 108 ambulance employees strike

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 108 एंबुलेंस चालकों और तकनीशियनों की हड़ताल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हैं, उन पर अवमानना का मामला चलाया जाएगा। मामले की वीरवार को भी सुनवाई होगी।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने ‘अमर उजाला’ में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए हैं। खबर में बताया गया कि 108 एंबुलेंस में कार्य करने वाले ड्राइवर और तकनीशियन हड़ताल पर जा रहे हैं।
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उच्च न्यायालय ने कहा कि ड्राइवरों और तकनीशियनों के हड़ताल पर जाने का फैसला कानून की नजर में गलत है। जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को विशेष तौर पर 108 एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैनात किया है। हड़ताल से मरीज परेशान होते हैं।
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अगर ड्राइवरों और तकनीशियनों की मांगों को नहीं माना जाता है तो हड़ताल के अलावा कानून ने उनके लिए दूसरे विकल्प निर्धारित किए हैं। महाधिवक्ता की ओर से न्यायालय को बताया कि हड़ताल पर जाने वालों के खिलाफ  सरकार ने पहले ही एस्मा लगाया है। फि र भी ये कर्मी हड़ताल पर गए। न्यायालय ने ऐसे कर्मियों के खिलाफ  कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए।

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