हिमाचल: हाईकोर्ट का अहम फैसला, बिजली बोर्ड में डायरेक्ट भर्ती सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता बहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 15 Aug 2026 06:00 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में सीधे भर्ती हुए सहायक इंजीनियरों (सिविल/मेकेनिकल) और पदोन्नत (प्रमोटी) इंजीनियरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता विवाद पर अहम फैसला सुनाया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला