हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: पैसों की कमी का बहाना बनाकर सेवानिवृत्ति बकाया नहीं रोक सकते
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:05 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैसों की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त बकाया नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति लाभ खैरात नहीं, अधिकार है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला