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शिक्षकों के लिए हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

Tue, 01 Jul 2014 08:55 AM IST
Updated Tue, 01 Jul 2014 08:55 AM IST
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Himachal high court orders govt to fill up TGT posts with in six months

हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में टीजीटी बैकलॉग के 322 पद 6 माह के भीतर भरे। न्यायाधीश संजय करोल और पीएस राणा की खंडपीठ ने इस बारे में दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया है। ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27 फीसदी आरक्षण है।

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राजीव भूषण बनाम हिमाचल सरकार केस में हाईकोर्ट ने 5 जून को मुख्य सचिव से हल्फनामा तलब किया था। इस हल्फनामे में कहा गया कि ओबीसी टीजीटी में 31 दिसंबर, 2013 तक कुल 322 पद बैकलॉग के हैं। इनमें आर्ट्स के बैच वाइज में 94, सीधी भर्ती में 25, नॉन मेडिकल के बैच वाइज में 35 और सीधी भर्ती में 27, मेडिकल के बैच वाइज में 101 और सीधी भर्ती में 40 पद हैं।
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एचपीएसएसएसबी करेगा नियुक्ति

Himachal high court orders govt to fill up TGT posts with in six months

इन पदों में से 230 को बैच वाइज और शेष 92 को अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती से भरा जाएगा। मुख्य सचिव ने हल्फनामे में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी की जा सकती है। बोर्ड को जल्द इस बारे में रिक्वीजिशन भेजी जा रही है। इन पदों को भरने के लिए वित्त विभाग ने भी मंजूरी दे दी है।

एक दशक से नहीं भरा बैकलॉग

Himachal high court orders govt to fill up TGT posts with in six months

मुख्य सचिव के इस जवाब के बाद खंडपीठ ने याचिका का निपटारा ये कहते हुए कर दिया कि सरकार 6 माह के भीतर बैकलॉग के 322 पदों को भरे। हिमाचल शिक्षक क्रांति मंच अध्यक्ष विजय हीर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जल्द प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक दशक से इस कैटेगिरी में ये बैकलॉग बना हुआ था।

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