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मंत्रीजी की पत्नी के पास कहां से आई 7 करोड़ की संपत्ति, नोटिस जारी

Thu, 08 Mar 2018 12:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Thu, 08 Mar 2018 12:00 PM IST
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Himachal high court notice to govt and election commission

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दो मंत्रियों महेंद्र सिंह ठाकुर और रामलाल मारकंडा की सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में निर्वाचन आयोग और सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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कोर्ट ने दोनों मंत्रियों को भी बतौर निजी प्रतिवादी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने चुनाव के शपथपत्र में कई जानकारियां छिपाई हैं। संपत्ति की गलत जानकारी देने की बात कही गई है।
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मामले पर सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और आईपीएच एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ  उन्हीं के क्षेत्र के रमेश चंद ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है और उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग की है।

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मारकंडा पर भी झूठी जानकारी देने का आरोप

Himachal high court notice to govt and election commission

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा की सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। इन पर भी विधानसभा चुनाव के दौरान दिए शपथपत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्री महेंद्र सिंह की पत्नी जो हाउस वाइफ  हैं, उनके नाम पर 7.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कहां से आई, जबकि वर्ष 2012 चुनाव में उनके पास पैन कार्ड तक नहीं था।

मंत्री रामलाल मारकंडा के मामले में प्रार्थी का कहना है कि दंपती के नाम पर संपत्ति में समानता नहीं है। रामलाल लाहौल-स्पीति से 2007 में भी विधायक थे, लेकिन उस दौरान और अब तक की संपत्ति मेल नहीं खाती है। इसके अलावा शपथपत्र में संपत्ति संबंधी जानकारी भी गलत है।

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